Bihar News: देवघर चारा घोटाला मामले में दोषी करार लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के मामले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है।
सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि लालू यादव की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दिय गया था। लेकिन, बाद में हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने 50 फीसदी सजा पूरी कर ली है, जो असल में गलत है। इस बात पर विचार किए बिना कि एक साथ चलने वाली सजा नहीं है।
Also read: Success Story: 6 बार BPSC में असफल हुईं दिव्या भारती, हार नहीं मानी और बनीं SDM
चारा घोटला मामले में लालू हैं दोषी करार
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 मामलों में दोषी करार दिया गया है। इन मामलों में उन्हें अलग-अलग अवधि (3.5 साल से लेकर 5 साल तक) की जेल और करोड़ों रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में फरवरी 2022 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 5 साल कैद की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।