हिट एंड रन मामला: अभिनेता सलमान खान हुए बरी

हिट एंड रन मामला: अभिनेता सलमान खान हुए बरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सलमान को कोर्ट बुलाया था ताकि उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया जाए। इस फैसले के बाद सलमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोर्टरूम से बाहर निकल आए। सलमान से पहले उनके बॉडीगार्ड शेरा, बहन अलवीरा और अर्पिता कोर्ट पहुंच चुके थे।

कोर्ट ने कहा कि सलमान पर शराब पीने का आरोप साबित नहीं होता है। सलमान दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष नाकाम साबित हुआ है। फैसला लिखने के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के मुख्य गवाह मरहूम रविंद्र पाटिल की गवाही पर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने रविंद्र पाटिल के बायन में कुछ खामियां बताई थीं। साथ ही हादसे के वक्त सलमान के साथ कार में मौजूद कमाल खान को कोर्ट में पेश नहीं करने पर सरकारी पक्ष से हैरानी भी जताई। 2002 के इस मामले में इस साल मई में मुंबई की निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सलमान खान ने सजा रद्द करने की याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया और इसमें तीन दिन बीत गए।

इससे पहले गुरुवार को जज ने हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते समय कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता आरोपी (सलमान खान) के खिलाफ सभी आरोपों में अपना मामला साबित करने में असफल रहा। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत के आधार पर सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा है कि सलमान के दिवंगत बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल का बतौर गवाह दिया गया बयान पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। इससे पहले, सलमान खान से जुड़े 2002 के हिट-एंड-रन मामले में फैसला लिखवाते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि अभियोजन पक्ष यह बात साबित करने में नाकाम रहा है कि जब दुर्घटना घटी तब सलमान ने शराब पी रखी थी और टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी चला रहे थे।

 

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