अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को सेशन कोर्ट से लगा बड़ा झटका, समन पर रोक से इनकार

अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को सेशन कोर्ट से लगा बड़ा झटका, समन पर रोक से इनकार

Defamation Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले में दोनो को अंतरिम राहत देने से  इनकार कर दिया है।वहीं केजरीवाल और पार्टी के सांसद ने इस समन के खिलाफ अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने मौजूदा स्थिति में राहत देने से इंकार कर दिया है।साथ ही कोर्ट ने 11 अगस्त को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में पे्श होने के लिए कहा है।

क्या था मामला

दरअसल, पीएम मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और राज्य सभा के सांसद संजय सिंह पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस किया था। पीएम मोदी की डिग्री को दिखाने के लिए केंद्रीय सूचना अयोग (CIC) के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट अपील की थी। वहीं 31 मार्च 2023 को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के ऑर्डर को निरस्त कर दिया था और अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया था। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता व सांसद संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस में कहीं गई बातों का आधार बनाकर दोनो पर मानहानि का केस कर दिया था। अब यह केस अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है।

शिकायतकर्ता के वकील ने दी थी ये दलील

शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं। वकील अमित ने आगे बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है।

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