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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अस्पताल में भर्ती करने के आदेश

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अस्पताल में भर्ती करने के आदेश

Irman Khan Gets Relief From Court: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया है। तीन जजों की बेंच ने यह आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान खान को बेहतर उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इमराख के परिवार को उनसे नियमित मुलाकात करवाई जाए। बता दें कि इमराख खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी।

2023 से जेल में हैं इमरान खान

दरअसल, इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। वह भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सजा काट रहे हैं। जनवरी 2026 के अंत में इमरान खान की दाहिनी आंख की नस में ब्लॉकेज की समस्या का पता चला था। पीटीआई और परिजनों का दावा था कि समय पर इलाज ने मिलके के कारण उनकी आंख की रोशनी 85 फीसदी तक घट गई है और केवल 15 फीसदी बाकी है। पीटीआई का आरोप है कि इमरान खान को जेल में अलग-थलग रखा गया है और उनके वकीलों, परिवारों से मुलाकात रोक दी गई थी।

सरकार का क्या है दावा

वहीं, जेल प्रशासन और सरकार का दावा है कि इमरान खान का इलाज सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ और आई सर्जनों द्वारा किया जा रहा है और उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इमरान खान, उनकी बहन और पीटीआई ने निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका में मांग की कि सरकारी सुविधाओं के बजाए इस्लाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। उन्हें निजी डॉक्टरों व परिवारों से मिलने दिया जाए।   

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