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Rajpal Yadav News: राजपाल यादव को चेक बाउंस के 7 मामलों में 3 महीने की जेल!, जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा

Rajpal Yadav News: राजपाल यादव को चेक बाउंस के 7 मामलों में 3 महीने की जेल!,  जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा

Check Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को कई चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और कानूनी कार्यवाही के दौरान उनके व्यवहार को देखते हुए उन्हें प्रोबेशन (सजा में छूट) का लाभ देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव की रिविजन याचिकाओं को खारिज कर दिया और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कोर्ट में पहले ही जमा की गई और शिकायतकर्ता को दी गई 2.25 करोड़ रुपये की रकम को यादव द्वारा देय कुल राशि की गणना करते समय एडजस्ट किया जाएगा।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि एक्टर को चेक बाउंस के सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी, और ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया और कहा कि जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी। कोर्ट ने यादव को फैसले का पालन करने या उचित फोरम के समक्ष कानूनी उपाय अपनाने के लिए दो महीने का समय दिया। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने यादव को प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मुकदमे के दौरान उनके समग्र व्यवहार को ध्यान में रखा, जिसमें कोर्ट के सामने दिए गए वचनों (अंडरटेकिंग) का बार-बार उल्लंघन करना शामिल था।

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एक्टर और शिकायतकर्ता के बीच समझौता कराने की हाई कोर्ट की बार-बार की कोशिशों के विफल होने के बाद 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बकाया राशि के भुगतान के संबंध में यादव के बदलते रुख पर चिंता जताई थी। एक समय, जस्टिस शर्मा ने कहा, "मुझे मेरे जवाब नहीं मिल रहे हैं। अंडरटेकिंग में कुछ और कहा गया था और अब आप कुछ और कह रहे हैं," और एक्टर की ओर से दी गई दलीलों में विसंगतियों पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने कार्यवाही के तरीके को लेकर भी पक्षों को आगाह किया और कहा, "अगर जज आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें कभी कमजोर न समझें," साथ ही यह भी कहा कि इसमें काफी न्यायिक समय बर्बाद हुआ है।

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