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हरियाणा के बंधुआ मजदूरी को लेकर NHRC की सुनवाई, अधिकारियों को जांच में सतर्कता बरतने को कहा

हरियाणा के बंधुआ मजदूरी को लेकर NHRC की सुनवाई, अधिकारियों को जांच में सतर्कता बरतने को कहा

Haryana News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने संयुक्त सचिव समीर कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (कानून) इंद्रजीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त विजयकुमार भाविकट्टी और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शामिल थे।

अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की गई थी

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि अधिकांश मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की गई थी। इसलिए, उनके पास मजदूरों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 14 मई को जारी पत्र के माध्यम से बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया जाए।

हेल्पलाइन शुरू करने की जरूरत

उन्होंने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नजर रखने में मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि मजदूर जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें। विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय श्रम आयोग (NHRC) के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी 2.0' के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

एटीआर की समीक्षा की गई

सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिला प्रशासकों ने बंधुआ मजदूरी के मामले प्रस्तुत किए। आयोग ने अपने विचाराधीन शिकायतों पर जिला प्रशासकों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा की। मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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