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TMC नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की मिली अनुमति

TMC नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की मिली अनुमति

Supreme Court on Abhishek Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी को सितंबर में तीन सप्ताह के लिए आंखों के इलाज हेतु विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। बनर्जी ने कथित घृणास्पद भाषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों को हटाने के लिए याचिका दायर की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने बनर्जी को कुछ शर्तों के साथ यात्रा करने की अनुमति दी। न्यायालय ने उन्हें केवल अपने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करने और अपनी यात्रा कार्यक्रम, विदेश में निवास स्थान, इलाज के लिए डॉक्टर या अस्पताल का नाम, ठहरने की अवधि और उड़ान विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसियां ​​बनर्जी द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं, लेकिन उन्हें जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। बनर्जी ने घृणास्पद भाषण FIR के संबंध में उन पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को हटाने से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा से रोकते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। यह दूसरी बार था जब बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी पिछली याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से विदेश यात्रा के उनके अनुरोध पर फैसला करने को कहा था।

इलाज के लिए विदेश यात्रा की मिली अनुमति

हाई कोर्ट ने बाद में यात्रा प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बनर्जी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने के बाद, अब उन्हें सितंबर में तीन सप्ताह के लिए आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है, बशर्ते कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तें लागू हों। दूसरी ओर, जुलाई में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में 6 अगस्त को अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी वाली सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता को इस तरह की व्यापक सुरक्षा नहीं दी जा सकती। राजू ने कहा ‘इस तरह की व्यापक सुरक्षा नहीं दी जा सकती। आपको कई एफआईआर के लिए एक-एक करके कई याचिकाएं दायर करनी होंगी।‘ अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शंकर नारायण ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से कुछ चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दर्ज की गई हैं।

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वकील ने 'सेबाश्रय' के नाम पर कथित तौर पर धन की हेराफेरी से संबंधित एक मामले का भी हवाला दिया और कहा कि यह परियोजना अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर में बुजुर्ग लोगों के लिए अपनी निजी क्षमता में शुरू की थी और इसमें सरकारी धन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कुछ शिकायतों को दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाया। एक शिकायत का जिक्र करते हुए, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने पूछा कि कथित घटना और शिकायत के बीच 25 दिनों का अंतर क्यों था। अदालत ने यह भी गौर किया कि शिकायतकर्ताओं में से एक ने कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो बार मुकदमा लड़ा था और दोनों बार हार गया था।

हालांकि, राज्य ने सुरक्षा की याचिका का विरोध किया। एसवी राजू ने तर्क दिया कि जहां केवल शिकायतें दर्ज की गई हैं और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, वहां कानून के तहत कार्यवाही रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता एफआईआर से राहत चाहता है, तो उचित उपाय धारा 438 के तहत अदालत में जाना है। अदालत ने टिप्पणी की कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के मामले सहित अन्य मामलों में पारित अंतरिम आदेशों को बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता, हालांकि उस मामले में कई एफआईआर पर विचार किया गया था।

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