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Delhi News: रेखा सरकार का व्यापारियों को बड़ा तोहफा, 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बिल' मंजूर; एक पोर्टल से मिलेगी NOC और लाइसेंस

Delhi News: रेखा सरकार का व्यापारियों को बड़ा तोहफा, 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बिल' मंजूर; एक पोर्टल से मिलेगी NOC और लाइसेंस

Ease of Doing Business Bill: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राजधानी में व्यवसायों के लिए अनुमोदन, पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करना आसान, तेज़ और अधिक पारदर्शी बनाना है। बता दें, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य कागजी कार्रवाई, देरी और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने को कम करना है।

विधेयक की एक प्रमुख विशेषता एक एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यवसाय भवन योजनाओं, अग्नि सुरक्षा मंजूरी और जल, सीवर और बिजली कनेक्शन सहित कई स्वीकृतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) इस प्रणाली के तहत व्यावसायिक स्वीकृतियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सरकार का लक्ष्य विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं को एक प्रौद्योगिकी-आधारित मंच पर लाना है।

विधेयक में कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए त्वरित अनुमोदन का भी प्रस्ताव है। अनुसूची-3 के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए, पात्र मामलों में आवेदन जमा करने के तुरंत बाद अनुमोदन, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, और निर्दिष्ट कम जोखिम वाली श्रेणियों के लिए स्व-घोषणा की अनुमति होगी। अन्य गतिविधियों के लिए, नागरिकों को समय पर और सुगम सेवाएं प्रदान करने का अधिकार अधिनियम, 2026 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमोदन जारी करना होगा। यदि अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफल रहते हैं, तो अनुमोदन स्वतः ही मान्य माना जाएगा। 

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सरकार का उद्देश्य दोहरी पंजीकरण और निरीक्षणों को कम करना भी है। GST, FSSAI, एमएसएमई विकास अधिनियम या श्रम संहिता के तहत पहले से पंजीकृत व्यवसायों को व्यापार, स्वास्थ्य-व्यापार, भोजनालयों या दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित निरीक्षण प्रणाली के तहत, पंजीकरण के बाद तीन वर्षों तक नियमित निरीक्षण नहीं किए जाएंगे, हालांकि गंभीर शिकायतों के मामलों में निरीक्षण किए जा सकते हैं।    

विधेयक में एक नकारात्मक सूची प्रणाली का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत व्यवसाय तब तक स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकेंगे जब तक कि कोई गतिविधि अनुसूची-2 के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी विभाग आवेदकों से बार-बार ऐसे दस्तावेज़ या जानकारी न मांगें जो पहले से ही किसी अन्य दिल्ली सरकारी प्राधिकरण के पास उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सुधारों से व्यवसाय स्थापित करने और चलाने में लगने वाला समय, लागत और अनिश्चितता कम होगी, साथ ही निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, विधेयक को अब आगे विचार के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

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