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सुशांत सिंह की मैनेज दिशा की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को दिया ये निर्देश

सुशांत सिंह की मैनेज दिशा की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को दिया ये निर्देश

Disha Salian Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को FIR दर्ज करने और मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज CBI को सौंपने का भी आदेश दिया है।

जून 2020 में हुई थी दिशा की मौत

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। दिशा की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने उस समय Accidental Death Report (ADR) दर्ज की थी।

पिता ने पुलिस जांच पर उठाए थे सवाल

दिशा के पिता सतीश सालियान ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत के मामले की जांच में गंभीर लापरवाही हुई। पिछले साल दाखिल याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उनकी हत्या की गई थी।

कोर्ट ने कहा- सबूत के बिना किसी को आरोपी न बनाया जाए

जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने कहा कि जब तक जांच अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने CBI को सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में जांच करने का निर्देश दिया है।

सबूत नहीं मिले तो दाखिल होगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई अपराध साबित नहीं होता है तो CBI संबंधित अदालत में उचित रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हालांकि, सतीश सालियान को उस रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार रहेगा। उनके वकील निलेश ओझा ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि अगर CBI की रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं होती है तो वे उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

पहले भी कोर्ट ने उठाए थे सवाल

इस मामले की पिछली सुनवाई में जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने सिर्फ ADR दर्ज किए जाने पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि परिवार के आरोपों के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। अदालत ने यह भी ध्यान दिया था कि दिशा की मौत के पांच साल बाद तक परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ADR की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। अब CBI इस मामले में FIR दर्ज कर नए सिरे से जांच करेगी। जांच में सामने आने वाले सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

Also read: ‘अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं’, अंकित बलियान की पत्नी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

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