
Nitish Kumar Bihar MLC Resignation: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 16मार्च को राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत उन्हें 14दिनों के अंदर एक सदन की सदस्यता छोड़नी अनिवार्य थी। जिकते तहच नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि MLC पद छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता लेने का रास्ता साफ किया है।
जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने रविवार को ही इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि नीतीश MLC पद छोड़ें, लेकिन मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया था। आज सुबह में उन्होंने विधान परिषद अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। परिषद की छुट्टियों के बावजूद आज औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
सीएम पद से नहीं दिया इस्तीफा
राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार अब संसद के ऊपरी सदन में प्रवेश करेंगे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026से शुरू होगा। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने भी छह महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार सितंबर 2026तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, भले ही वे अभी सदन का सदस्य न हों।
हालांकि, NDA गठबंधन में इस घटनाक्रम से हलचल मच गई है। BJP की ओर से नए मुख्यमंत्री की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि कई नेता चाहते हैं कि अब BJP बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री दे।
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