
Kantara Controversy: कांतारा को लेकर हाईकोर्ट ने अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़े एक मामले की सुनवाई शुरू की है। यह मामला गोवा सरकार द्वारा आयोजित 56वें International Film Festival of India (आईएफएफआई) के दौरान दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा है। कार्यक्रम में रणवीर ने कथित तौर पर फिल्म कांतारा चेपचर 1 में Rishab Shetty के किरदार की नकल की थी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने एक देवी को “महिला भूत” कह दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत दर्ज कराई गई।
अगली सुनवाई कब होगी
मामला जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अदालत में पेश हुआ। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई, जो सोमवार 2 मार्च को होगी, तब तक रणवीर के खिलाफ कोई सख्त या जबरन कार्रवाई न की जाए। इस तरह अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है।
इस मामले में एफआईआर बीएनएस की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), 299 (धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से किया गया कृत्य) और 302 के तहत दर्ज की गई है। रणवीर की ओर से वरिष्ठ वकील साजन पूवय्या पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अभिनेता का बयान असंवेदनशील था और उसी के कारण शिकायत दर्ज हुई।
सुनवाई के दौरान क्या कहा गया?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जज ने टिप्पणी की कि किसी देवी के किरदार की नकल करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर कही गई बातें लंबे समय तक बनी रहती हैं, इसलिए जिम्मेदारी जरूरी है।
रणवीर के वकील ने दी दलील
राज्य की ओर से कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर विचार करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। वहीं रणवीर के वकील ने दलील दी कि लापरवाही और जानबूझकर की गई हरकत में फर्क होता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख तय की और कहा कि मामले की कानूनी जिम्मेदारी पर आगे विचार किया जाएगा।
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