'हिरासत में रहते हुए प्रचार की इजाजत चाहिए', दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की सुप्रीम कोर्ट से अपील

'हिरासत में रहते हुए प्रचार की इजाजत चाहिए', दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की सुप्रीम कोर्ट से अपील

Delhi Election 2025: साल 2020में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस हिरासत में रहकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने उनके वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने यह अपील रखी। वकील ने तर्क दिया कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन का समय बचा है, इसलिए पुलिस निगरानी में प्रचार की अनुमति दी जाए।

'प्रचार के दौरान घर नहीं जाऊंगा': ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन ने कहा कि प्रचार के दौरान वह अपने घर नहीं जाएंगे और केवल होटल में ठहरेंगे। उनका घर मुस्तफाबाद में है, जो दंगों का मुख्य केंद्र था। दूसरी ओर, एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस अपील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ताहिर हुसैन को यह राहत दी जाती है, तो अन्य अभियुक्त भी जेल से चुनाव प्रचार की मांग करेंगे।

अदालत ने एसवी राजू से पुलिस हिरासत में प्रचार की व्यवस्था और उससे जुड़े खर्चों की जानकारी देने को कहा। साथ ही, अदालत ने ताहिर हुसैन के वकील से जमानत के लिए आवश्यक मुचलके की जानकारी भी मांगी।

दोपहर तक फैसला संभव

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ इस मामले में फैसला दोपहर दो बजे तक सुना सकती है। बता दें कि ताहिर हुसैन के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं। उन्हें एआईएमआईएम पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है।

इससे पहले भी ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने अलग-अलग राय दी थी। इसके बाद मामला बड़ी पीठ को सौंपा गया। अब अदालत यह तय करेगी कि ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाए या नहीं।

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