आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि "इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन कार्ड होल्डर्स जो इससे एग्जम्प्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से 31-03-2023 तक लिंक करा लेना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से आधार से लिंक ना होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। ये एक अर्जेंट नोटिस हैं, लिहाजा देर ना करें, आज ही लिंक करें!"
गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के बीच पैन और आधार लिंक करने पर आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। अगर तब तक भी आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो यह पैन कार्ड इनवैलिड या रद्द हो जाएगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इन टिप्स को फॉलो कर आप अपना पैन आधार से लिंक कर पाएंगे।
कैसे ऑनलाइन पैन से आधार करें अपडेट
1) सबसे पहले incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
2) इसके बाद 'Quick Links' सेक्शन पर जाएं। इसके बाद स्क्रॉल करें और फिर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
3) इसके बाद अपना नाम दर्ज करें। फिर मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करें।
4) इसके बाद वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
5) इसके बाद कन्टीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें।
6) फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
7) इसके बाद आपको कुछ पेनल्टी देने के बाद पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।
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