‘त्योहार नहीं मना सकते तो…’ बंगाल में रामनवमी हिंसा पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

‘त्योहार नहीं मना सकते तो…’ बंगाल में रामनवमी हिंसा पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Lok Sabha Election 2024: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राम नवमी पर हुई हिंसा को लेकर नाराजगी जताई है। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि आचार संहिता के समय अगर ऐसा कोई घटनाएं सामने आती हैं तो लोकसभा चुनाव इन जिलों में चुनाव नहीं करा सकते हैं। शांति और सद्भाव के साथ रहने में लोग ही नाकामयाब हैं तो ऐसे लोग निर्वाचित प्रतिनिधित्व के लायक नहीं हैं। कोर्ट ने बताया कि लोग अपना त्योहार 8 घंटे शांति से नहीं मना सकते तो अभी ऐसी स्थिति में वोट कराने की कोई जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राम नवमी के मौके पर हिंसा हुई थी। इस दौरान कई जगहों पर झड़प देखने मिली। वहीं, 19 लोग घायल भीहो गए थे। हाईकोर्ट तक यह मामला पहुंच गया था। अब इस घटना को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 7 मई और 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को कैंसिल कर देना चाहिए।

चुनाव की बदली जाएगी तारीख?

इस मामले को लेकर कोर्ट ने कह कि जहां शांति से लोग त्योहार नहीं मना सकते तो वहां वोट कराने की अभी जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने आगे की चुनाव आयोग से हम दरखास्त करेंगे कि बरहमपुर के चुनाव की तारीख आगे के लिए बढ़ा दी जाएं। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार से कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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