हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अटैच, नीलामी की छूट

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अटैच, नीलामी की छूट

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपू्र्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, मंडी हाउस को अटैच कर दिया है। यह आदेश सरकार द्वारा बिजली कंपनी की रकम लौटाने में विफल रहने पर जारी किया गया। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी।

लाहौल-स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाले 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के संदर्भ में यह मामला उठाया गया था। पहले ही आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी द्वारा जमा की गई 64 करोड़ रुपये की अपफ्रंट मनी सात प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था। लेकिन सरकार द्वारा आदेश की अवहेलना करने के कारण यह राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

हाईकोर्ट ने दी थी चेतावनी

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि रकम जमा न करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य के खजाने से जा रही है, जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा। इसलिए कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है।

6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट अगली तारीख को अदालत में पेश करने के लिए भी कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है। अदालत ने कहा है कि इस पूरे मामले में देशों का पता लगाया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि फिर ब्याज को दोषी अधिकारी या अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने के आदेश दिए जाएंगे।

 

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