Haryana: पानीपत की अदालत का बड़ा फैसला, दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई मौत की सजा

Haryana: पानीपत की अदालत का बड़ा फैसला, दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई मौत की सजा

पानीपत:  हरियाणा के पानीपत की अदालत का आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज सुमित गर्ग की फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 14 जनवरी 2018 को दो लोगों ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द कर दिया था।

तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा ने मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। अब 14 जनवरी 2020 को अदालत ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसले पर पीड़ित परिवार ने जताया न्यायालय का आभार ।कहा बेटी की आत्मा को मिलेगी शांति।मामला 14 जनवरी 2018 का थाना उरलाना क्षेत्र का है जहां पर 32 साल व 24 साल के व्यक्तियों ने एक 12 साल की बची के साथ गैंगरेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि हत्या के बाद शव के साथ भी रेप किया गया।

इसके साथ ही सबूत मिटाने के लिए दोनों दोषियों ने बच्ची के कपड़े जला दिए और चप्पलें फैंक दी। इसके बाद शव को साथ लगते जोहड़ में फेंक दिया। डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी राजेश कुमार ने बताया कि एडिशनल सेशन जज ने अपनी आत्मा के अंदर हाजिर-नाजिर मानकर ये फैसला सुनाया है। इसके अलावा गैंगरेप, अपहरण, सबूतों को मिटाने की अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए उन सभी 18 गवाहों की तारीफ भी की, जिससे ये संदेश जाता है कि समाज के ऐसे दरिंदो को सजा देंगे और साथ-साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए भी ये सबक होगा।

वहीं ऐतिहासिक फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय प्रणाली का धन्यवाद करते हुए कहा है। कि देर से ही सही लेकिन फैसला सही आया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं उनकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। पीड़ित परिवार ने कहा है कि अगर आरोपी ऊपरी अदालत में न्याय के लिए जाएंगे तो वह भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे।

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