Haryana News: हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एचसीएस अधिकारियों के एपीआर भरने के नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलाव के तहत अब अधिकारियों को अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा।
ये नियम उन्हीं पर लागू होगा, जो 40 की उम्र पार कर गए हैं। नए नियमों के अनुसार सरकार ने 40 वर्ष से ज्यादा के एचसीएस अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांत अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों को स्व मूल्यांकन के साथ मेडिकल रिपोर्ट की समरी अपलोड करनी होगी।
फिट ब्यूरोक्रेसी की दिशा में बड़ा कदम
प्रशासनिक हलकों में इसे फिट ब्यूरोक्रेसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में कराने का फैसला किया गया है। हालांकि, अधिकारियों को राहत हुए स्व-मूल्यांकन जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक वर्ष 2025-26 की एपीआर प्रक्रिया राज्य के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि फाइलों के लंबित रहने जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
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डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई
नए नियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी स्तर पर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई नहीं होती, तो संबंधित एपीआर स्वतं अगले अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। इससे वर्षां से चली रही देरी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। एएचआरएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। सत्यापन के लिए मोबाइल पर ओटिपी भेजा जाएगा। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या स्कैन किए गए हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणित किए जा सकेंगे।