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Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, इस अधिकारी को किया सस्पेंड, IAS सुमिता मिश्रा ने जारी किये आदेश

Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, इस अधिकारी को किया सस्पेंड, IAS सुमिता मिश्रा ने जारी किये आदेश

हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जरूरी प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए मुख्य स्टांप ऑडिटर-1 (Chief Stamp Auditor-I) कार्यालय FCR, हरियाणा में कार्यरत सुशील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन 5 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के पहले छह महीनों के दौरान सुशील कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत निर्धारित जीवन-निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा। यह राशि उस अवकाश वेतन के बराबर होगी, जो उन्हें आधे वेतन वाले अवकाश पर रहने की स्थिति में प्राप्त होती।

सिरसा रहेगा मुख्यालय

आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में सुशील कुमार का मुख्यालय जिला राजस्व अधिकारी (DRO) कार्यालय, सिरसा रहेगा। उन्हें नियमित रूप से जिला राजस्व अधिकारी, सिरसा के कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

साथ ही बिना जिला राजस्व अधिकारी, सिरसा की पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

यह आदेश डॉ. सुमिता मिश्रा, आईएएस, वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किया गया है।

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