नई दिल्ली: हरियाणा में 1सप्ताह और बढ़ाया लॉकडाउन दिया है. "महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा" की अवधि 12जुलाई 2021तक बढ़ाई गई है. हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है. इसके साथ ही कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है. प्रदेश में सुबह नौ से रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है.
इसके साथ ही मॉल्स की सभी दुकाने रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10बजे से रात 10बजे तक खोलने की अनुमति है. सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी दी है. वहीं 50लोगों को ही एक बार में प्रवेश देना होगा और कोरोना से जुड़े तमाम सरकारी नियमों को मानना होगा.
वहीं निज दफ्तर अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. इसके साथ ही कोरोना नियम का पालन करना होगा. वहीं शादी- विवाह,अंतिम संस्कार में 50लोग शामिल हो सकेंगे.गोल्फ के सदस्यों को प्रबंधन की अनुमति के साथ दूर-दूर रहकर ही खेलने की इजाजत है. जिम सुबह 6बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे. सभी प्रकाशन, उद्योग और निर्माण इकाइयों को कोविड नियमों के पालन के साथ काम करने की छूटी दी गई है.
बता दें कि हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 51 नए कोरोना के मामले समाने आए है. इसके साथ ही 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, और इतने ही समय में 87लोगों ने रिकवरी दर्ज की है. राज्य में 1,186 सक्रिय मामले है.