Haryana News: हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा लिपिकीय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इनमें सीधी भर्ती के माध्यम की जाने वाली नियुक्तियों के साथ-साथ अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों कहा गया है कि अब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति) नियम, 2019 के अनुसार की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति तथा एचएसएएस कैडर के अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत ऐसे सभी मामले आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजे जाएंगे।
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए तथा उनका अक्षरश पालन सुनिश्चित किया जाए।