Gutkha Baneed: कर्नाटक सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी 10 अगस्त 2026 से एक साल की अवधि तक लागू रहेगी। इसके अलावा गुटखा के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण पर भी रोक रहेगी।
कर्नाटक सरकार की तरफ से इस संबंध में 10 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा या अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाप पूरे राज्य में अभियान चलाए जा रहे हैं।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के विनियम 2.3.4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन की ब्रिकी जानकारी मिलती है, को अधिकारियों को सूचना दें।
इन राज्यों में बैन है गुटखा
कर्नाटक के अलावा कई अन्य राज्यों में भी तंबाकू युक्त गुटखा पर प्रतिबंध लगे हैं। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नागालैंड,ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल है। कई राज्यों में सिर्फ तंबाकू/निकोटिन वाले खाद्य जैसे गुटखा, तंबाकू-मिश्रित पान मसाला आदि प्रतिबंधित हैं। जबकि सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पादों पर अलग नियम लागू होते हैं।
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