जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम, मिली 40 दिन की पैरोल

जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम, मिली 40 दिन की पैरोल

ram rahim singh news:  रेप और पत्रकार हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी गई है। राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जिला कारागार में बंद है। पैरोल की अवधि के दौरान वह हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में रहेगा। जानकारी के अनुसार, गुरमीत राम रहीम की पैरोल को कल शाम मंजूरी दी गई। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पैरोल के दौरान राम रहीम को तय शर्तों का पालन करना होगा और वह सिरसा डेरा परिसर से बाहर किसी आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकेगा।  प्रशासन की ओर से उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गुरमीत राम रहीम वर्ष 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे दो साध्वियों के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी वह दोषी करार दिया जा चुका है।इन मामलों के बाद से राम रहीम कई बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद भी उठते रहे हैं।
 
राम रहीम को फिर से मिली पैरोल 
 
गुरमीत राम रहीम को इस बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। इससे पहले भी राम रहीम को चुनावी माहौल के दौरान पैरोल दी जा चुकी है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने कहा था कि पैरोल पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई है। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद गुरमीत राम रहीम को दोबारा सुनारिया जेल में सरेंडर करना होगा।इससे पहले, राम रहीम को अप्रैल में 21 दिनों की फरलो और जनवरी में 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है. 2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद एक बार फिर से बाहर जाएगा। राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के बाद पंचकूला और सिरसा में भयंकर हिंसा हुई थी, जिसमें 40 के आसपास लोग मारे गए थे।.साल 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। 

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