दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को जमानत देने से किया इनकार, जान का डर वाली दलील भी खारिज

दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को जमानत देने से किया इनकार, जान का डर वाली दलील भी खारिज

Goa Nightclub Fire Case: गोवा नाइट क्लब मामले के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, टैक्स भरते हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

दोनों भाईयों ने की सुरक्षा की मांग

इसके साथ ही लूथरा भाइयों ने कोर्ट के सामने अपनी जान का खतरा बताते हुए रक्षा करने की गुहार लगाई। इसके लिए उन्होंने 2, 3 या 4 दिनों के लिए सुरक्षा की मांग की। उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। दोनों भाई वापस लौटना चाहते हैं और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं।

घटना के तुरंत बाद फरार हुए

लूथरा ब्रदर्स ने आग लगने की घटना के तुरंत बाद रात 1:15 बजे फ्लाइट बुक की थी ऐसा उन्होंने जांच से बचने के लिए किया। थाईलैंड में उनका कोई बिजनेस का मसला नहीं था। जब पुलिस घर गई तो मां और पत्नी ने कहा कि हमें नहीं पता कि वह कहां हैं। उनके बर्ताव से साबित हुआ कि वे जांच और गिरफ्तारी से बचना चाहते थे और उसके बाद NBW जारी किए गए। एक LOC जारी किया गया और 9 दिसंबर को एक ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया।

जांच में आया सामने

वहीं, गोवा पुलिस ने बताया कि लूथरा भाइयों ने मासूमों को जाल में फंसाया है। जांच से पता चलता है कि क्लब मे आने-जाने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था और उन्होंने ही वहां फायर शो आयोजित किया था। बिर्च नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया।

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