DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ यानी DUSU चुनाव के दौरान कैंपस में हो रही हुड़दंगबाजी, हिंसा और नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर छात्रों और छात्र संगठनों का यही रवैया जारी रहा, तो छात्रसंघ चुनाव को पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अब बहुत हो चुका है। इस तरह के आपराधिक व्यवहार, लापरवाही और गुंडागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि हर साल छात्रसंघ चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो बेहद चिंता की बात है।
छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प
दरअसल, 16 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में चुनाव प्रचार के दौरान दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना के बाद कैंपस की सुरक्षा और चुनावी नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ियों के काफिले निकालने, गाड़ियों से स्टंट करने और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। इन गतिविधियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को आपराधिक गतिविधियों में नहीं बदला जा सकता। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई से अदालत संतुष्ट नहीं हुई, तो DUSU चुनाव के वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस चुनाव के दौरान सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर भरोसा नहीं दिला पाते हैं, तो अदालत पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश भी दे सकती है। अब अगली सुनवाई में विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसमें चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर की गई कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।
Also read: PM मोदी के जन्मदिन पर इजरायल और रूस से आई बधाई, नेतन्याहू-पुतिन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर की तारीफ