Delhi News:कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार यानी 21 अगस्त को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। जहां उन्होंने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर वह डीसीपी कार्यालय पहुंचे। वहां राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मामला BNS की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया गया है। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है। जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है।
राहुल गांधी ने दिया था धरना
राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे। जिन्होंने हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है। राहुल गांधी कई शिकायते लेकर उनके पास गए और उन पर कार्रवाई की मांग की लेकिन, तत्काल कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद बाहर निकलकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए।
कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए
कांग्रेस ने इस मामले में सवाल उठाया था कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि अमित शाह और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि साहिल और उसकी मां लगातार एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे लेकिन, पुलिस उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी।
हालांकि बाद में पुलिस ने शिकायत ले ली थी और बताया था कि मामले की जांच क्राइच ब्रांच कर रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है। अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने दिया था। जहां उन्हे हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा समेत कई नेता भी मौके पर मौजूद थे।
राहुल गांधी ने क्या कहा
वही, एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने देश के नागरिकों के लिए न्याय मांगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के थाने में 8 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है। देश में आम लोगों के साथ क्या होता होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह और गृह सचिव को एफआईआर के आदेश देने पड़े।
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