आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

FIR Against Two AAP MLA'S: दिल्ली की सभी 70सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच, आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, AAP विधायक दिनेश मोहनिया पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। जिसकी वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है।

तो वहीं, दूसरी तरफ AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी ओखला में घूमते हुए दिखा गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

AAP विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ FIR दर्ज

बताया जा रहा है कि विधायक ने चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला को फ्लाइंग किस किया। जिसके बाद महिला ने संगम विहार पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं, पुलिस ने भी अलग-अलग धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक विधायक की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है।  

चौथी बार दिनेश मोहनिया को मिला टिकट

बता दें, दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की 10विधानसभा सीटों में से एक संगम विहार की सीट भी है। संगम विहार सीट से AAP विधायक दिनेश मोहनिया तीन बार के विधायक हैं। इसी वजह से पार्टी ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। वहीं, दूसरी तरफ उनके सामने बीजेपी के ने चंदन कुमार चौधरी को उतारा गया है। कांग्रेस ने हर्ष चौधरी को  संगम विहार सीट से उतारा है।

पहले भी हुआ महिला से छेड़छाड़ का केस दर्ज

दिल्ली चुनाव के बीच AAP विधायक दिनेश मोहनिया पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। जिसकी वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि विधायक ने चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला को फ्लाइंग किस किया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, जब AAP विधायक दिनेश मोहनिया पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले भी उनके खिलाफ महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है।

बता दें, 23 जून, 2016 को AAP विधायक दिनेश मोहनिया पर महिलाओं के एक समूह के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाया गया था। जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इसके बाद विधायक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) और धारा 354 के तहत गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उन्हें साल 2020 में कोर्ट ने बरी कर दिया था।

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