Rahul Gandhi Acquitted: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आठ साल पहले की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है। सोमवार सुबह आए इस फैसले में कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।यह मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तब भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह को लेकर एक टिप्पणी की थी।
फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
राहुल के इस बयान को लेकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी का बयान अपमानजनक और आपत्तिजनक था।इस केस के सिलसिले में राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तीन बार सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना पड़ा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा यह साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से उनकी व्यक्तिगत मानहानि कैसे हुई। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी करने का फैसला सुनाया। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले में हादसा
इसी बीच लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले में हादसा हो गया था, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और कुछ लोगों को चोटें आई थीं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।सरकार ने इस घटना की समग्र जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस जांच दल का नेतृत्व लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस करेंगे। टीम में सुल्तानपुर के एएसपी बृज नारायण सिंह और सुल्तानपुर के डीएसपी ट्रैफिक राम कृष्ण चतुर्वेदी को भी शामिल किया गया है। एसआईटी यह पता लगाएगी कि हादसा कैसे हुआ और इसमें किसी तरह की लापरवाही तो नहीं बरती गई।