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उत्तम नगर हिंसा मामले में MCD की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर का अवैध हिस्सा ढहाया

उत्तम नगर हिंसा मामले में MCD की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर का अवैध हिस्सा ढहाया

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उत्तम नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को निगम की टीम ने होली के दौरान हुए हिंसक झगड़े के एक आरोपी के घर के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया। यह वही मामला है, जिसमें 26 साल के युवक तरुण की जान चली गई थी। जानकारी के मुताबिक, आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है। उसके परिवार ने घर को तोड़ने और सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली अपीलीय न्यायाधिकरण (ATMCD) में अर्जी दी थी। लेकिन 29 अप्रैल को ट्रिब्यूनल ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद पहले से लगी रोक हटा दी गई और MCD को कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई।

अवैध निर्माण पर सख्ती शुरू 

गुरुवार सुबह निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में घर के गैर-कानूनी हिस्सों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, इलाके में कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन कर छोटे-छोटे मकानों को जोड़कर बड़े ढांचे बना लिए गए थे। एक मामले में तीन घरों को मिलाकर एक बड़ी इमारत बनाई गई थी, जबकि दूसरे में दो मकानों को जोड़ दिया गया था। इससे इलाके में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहा था, जिस पर अब सख्ती शुरू हो गई है।

परिवार ने किया था कोर्ट का रुख

इससे पहले आरोपी के परिवार ने 13 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की अंतरिम राहत देते हुए MCD ट्रिब्यूनल में अपील करने को कहा था। इसके बाद परिवार ने 28 अप्रैल को ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की, लेकिन 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर उसे खारिज कर दिया गया।

मामूली बात पर हुआ था झगड़ा

बता दें कि 4 मार्च को उत्तम नगर के हस्तसाल इलाके में होली के दिन एक छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो गया था। एक बच्ची द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा पड़ोसी महिला पर गिर गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते यह झगड़ा हिंसक हो गया और इसमें तरुण की मौत हो गई। अब प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून 2026 को होगी। 

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