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दो पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्ला को जमानत,दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज

दो पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्ला को जमानत,दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज

Azam Khan Gets Bail: दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और बेटे अब्दुल्लाह को जमानत से दी गयी हैं। बता दें की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की सजा निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।वहीं  समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया

जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल, यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान और अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट का रुख किया था और सजा पर रोक के साथ अंतरिम जमानत की मांग की थी।

Also read: Uttar Pradesh आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन, 426.46 करोड़ की संपत्ति अटैच

आजम खान से जुड़ा एक दूसरा मामला भी चर्चा

इस फैसले के बाद अब दोनों को इस केस में जमानत मिल गई है। वहीं, आजम खान से जुड़ा एक दूसरा मामला भी चर्चा में है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। ED ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन और इमारतों को PMLA कानून के तहत अटैच किया था। यह यूनिवर्सिटी आजम खान की ही है, जिसे उन्होंने बनवाया था।बता दें कि आजम खान और उनका परिवार पिछले कुछ समय से कई कानूनी मामलों का सामना कर रहा है। दो पैन कार्ड वाले मामले में मिली यह जमानत उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है।

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