UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियों में वेरिफिकेशन के नियम में बड़ा बदलाव किया गया हैं। बता दें की जिसके अंतर्गत बताया गया हैं की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर ही किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा। पर वैसे लोग जो किसी भी हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए सरकारी नौकरी लेने में दिक्क्त होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश में ये साफ कर दिया गया की उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रदर्शन में शामिल होकर उसमें किसी भी तरह की हिंसा हुई तो ऐसे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऑडर्स
प्रदेश के किसी भी आंदोलन में शामिल होकर हिंसा की तो आप सरकारी नौकरी से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए आवेदकों के चरित्र सत्यापन को लेकर नीति और सख्त कर दी गयी है। बता दें की नए नियम के तहत यूपी के सरकारी विभागों, निगमों, परिषद और स्थानीय निकायों मे सीधी भर्ती के तहत चयन में चरित्र सत्यापन पर सख़्ती की गई है। इसके साथ-साथ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा। सरकार ने ये आदेश भी दिए हैं। वहीं नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें की केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से अभ्यर्थी स्वतः अयोग्य नहीं माना जायेगा। और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन नहीं होगा। पिछले विभाग से ली जा सकती है जानकारी, पुलिस को 30 दिन के भीतर देनी होगी सत्यापन रिपोर्ट।
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इनको सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा
किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि उसकी राजनीतिक सोच अलग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी संगठन का सदस्य है, जिसका मकसद हिंसा या ताकत के दम पर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलना है, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद और जांच की तारीख से पिछले 3 साल के अंदर ऐसी किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो यही माना जाएगा कि वह अभी भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय है। हां,अगर इस दौरान इस बात के पक्के सबूत मिल जाते हैं कि उसने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वह ऐसी गतिविधियों में नहीं है, तो इसे नहीं माना जाएगा।