Haryana: ऑनर किलिंग मामले में 16 दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा

Haryana: ऑनर किलिंग मामले में 16 दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा

फतेहाबाद:  हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव ढिंगसरा के बहुचर्चित आनर किलिंग मामले में सभी 16 आरोपियों को सजा सुना दी है। इन सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। पुलिस ने 1 जून 2018 को सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह को हत्या सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। साथ ही 17वें आरोपी की श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में अब केवल 16 ही आरोपित इस मामले में बचे थे।

आपको बता दें कि गांव ढिंगसरा निवासी राय सिंह ने पुलिस कि गांव ढोबी निवासी धर्मबीर उनका भांजा था जो उनके पास रहता था।  शिकायत के दौरान बताया कि धर्मबीर ने करीब 2 माह पहले मंगाली की रहने वाली युवती सुनीता के साथ शादी की थी। वह लड़की अपने मामा के घर गांव शीशवाल में रहती थी। लड़की के स्वजनों से खतरा था, इसलिए शादी के बाद दो माह तक दोनों गायब रहे। इसके बाद अब वे यहां ढिंगसरा गांव में आए हुए थे। युवती के स्वजनों को इस बात की भनक लग गई। 1 जून को 15-20 लोग दो गाड़ियों में भरकर आए। उक्त लोगों ने आते ही हवाई फायर कर धर्मबीर व उसकी पत्‍‌नी को जबरन गाड़ी में डाल लिया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस को सूचना मिलने पर उनकी तलाश शुरू कर दी थी।

युवती को आदमपुर मंडी के समीप गांव शीशवाल की ढाणियों से बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस अपहृत धर्मबीर की तलाश करती रही। जिसके बाद खुलासा हुआ कि  सभी दोषियों ने शीशवाल गांव में रबड़ के पट्टों व डंडों से पीट-पीटकर धर्मबीर की हत्या कर दी थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया था। 3 जून को धर्मबीर का शव राजस्थान के हनुमानगढ़ नहर से बरामद किया था।

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