Search KhabarFast

Press ESC to close

Wrestlers Case: बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में रखी अंतिम दलील, आरोपों को बताया बेबुनियाद

Wrestlers Case: बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में रखी अंतिम दलील, आरोपों को बताया बेबुनियाद

Wrestlers Case: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अंतिम दलीलें सुनीं। बता दें कि बृजभूषण और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर पर WFI प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में मुक़दमा चल रहा है।

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने सिंह और विनोद तोमर की ओर से पेश की गई अंतिम दलीलें सुनीं। वकील राजीव मोहन ने वकील रेहान खान और ऋषभ भाटी की मदद से आरोपियों का पक्ष रखा। बहस के दौरान, सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की ओर से अंतिम दलीलों के लिए मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसके बाद इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखे जाने की संभावना है।

इससे पहले, इस साल 12 मई को कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य का बयान दर्ज किया था। जांच अधिकारी का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायतों से जुड़ा है, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी शिकायतों के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू की।

जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ़ लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत दाखिल की गई थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) ने 9 मई को विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें तीन बार की ओलंपियन पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था और उन्हें गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

Leave Your Comments



संबंधित समाचार

Haryana News: हरियाणा के क्लर्को के लिए फैसला, अब मिलेगा 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट और ACP में लाभ

Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के क्लर्कों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के वित्त विभाग ने क्लर्कों के वेतन संबंधी प्रावधानों में बड़ा संशोधन करते हुए अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं।

दिल्ली HC ने NEET PG 2026 मामले में सेना के डॉक्टरों को अंतरिम राहत देने से किया मना, AFT के आदेश को रखा बरकरार; जानें पूरा मामला

Delhi HC on NEET PG 2026 Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के दो अधिकारियों को NEET PG 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने और उसमें शामिल होने की अनुमति देने से जुड़ी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

लाइव अपडेट

बड़ी खबरें

Khabar Fast