Uttarakhand News: उत्तराखंड में लंबित कानूनी मामलों के निपटारे के लिए 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में प्रदेशभर में यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें विभिन्न न्यायालयों और संबंधित संस्थानों में लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इच्छुक लोग 11 दिसंबर 2026 तक अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेशभर के न्यायालयों में होगा आयोजन
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल और प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से यह आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों में मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में भी विभिन्न मामलों का समाधान किया जाएगा।
11 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
जो लोग अपने लंबित मुकदमों या प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के आधार पर संबंधित मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध कराया जा सकता है।