Uttarakhand News: उत्तराखंड में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखे समेत पान मसाला और अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध के दायरे में संबंधित उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ उनके निर्माण, भंडारण और वितरण को भी शामिल किया गया है। यानी प्रतिबंधित श्रेणी के उत्पादों की आपूर्ति और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ओर से यह कदम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इनकी उपलब्धता पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
13 अक्टूबर 2026 से एक साल तक लागू रहेगा प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से लागू होकर अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आदेश के दायरे में आने वाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। उत्तराखंड में जारी इस आदेश के बाद संबंधित कारोबारियों को प्रतिबंधित उत्पादों के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, आदेश में शामिल उत्पादों की सटीक श्रेणियों और लागू प्रावधानों के लिए आधिकारिक आदेश का संदर्भ महत्वपूर्ण होगा।