उत्तराखंड सरकार का आदेश, RSS के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे सरकारी कर्मचारी

उत्तराखंड सरकार का आदेश, RSS के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे सरकारी कर्मचारी

Uttarakhand state employees: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा या अन्य किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी दे दी। गुरुवार को हुई के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने कहा कि RSS की शाखाओं या किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
 
RSS  के कार्यक्रम में शामिल सरकारी कर्मचारी
यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी कर स्पष्ट किया गया है कि RSS के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ उन स्थितियों में मान्य होगी, जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन न पड़े। यानी राज्य कर्मचारी कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या इसके बाद ही शामिल हो सकते हैं
 
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यह निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा (प्रातःकालीन / सायंकालीन सभा) व अन्य सांस्कृतिक/सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने को उत्तराखंड राज्य कर्मवारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगे।
 
सरकारी कर्तव्य में कोई बाधा न हो
सरकारी कर्मचारी RSS के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे, लेकिन उन्हें यह ध्यान देना होगा कि इससे उनके सरकारी कर्तव्य और दायित्वों में कोई बाधा पैदा नहीं हो सके। इसके बाद सरकारी कर्मचारी कार्यालय के पूर्व या कार्यालय की अवधि के बाद इनमें शामिल हो सकते हैं।
 
केंद्र सकरार के बाद धामी सरकार 
इससे पहले केंद्र सकरार ने सरकारी अधिकारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देकर अधिसूचना जारी की थी। वही अब धामी सरकार ने भी राज्य सरकारी कर्मचारियों को RSS के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2024 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। 

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