Kolkata Rape Murder Case: अगर वो थोड़ा भी सहयोग करते...,पीड़िता की मां ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Kolkata Rape Murder Case: अगर वो थोड़ा भी सहयोग करते...,पीड़िता की मां ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Rape Victim Mother Comment On West Bengal Police: कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच पीड़िता की मां का बयान एकबार फिर सामने आया है। पीड़िता की मां ने कहा कि हमें आसानी से न्याय नहीं मिलने वाला बल्कि हमें इसे छीनना पड़ेगा और ये सभी की मदद के बिना संभव नहीं है। इससे पहले पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा था। बता दें, इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में भी हर दिन दोषियों को फांसी दिलवाने की मांग की जा रही है। हालांकि, इस मामले में CBIजांच कर रही है।

पीड़िता की मां का बयान आया सामने

पीड़िता की मां ने कोलकाता पुलिस पर मदद नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने कहा, 'पुलिस ने शुरुआत से ही हमारा सहयोग नहीं किया। अगर वो थोड़ा भी सहयोग करते तो हमें उम्मीद की झलक मिल सकती थी। पुलिस ने इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश की और सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। पीड़िता की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब कभी भी मैं अपनी बेटी की मौत से पहले झेले गए दर्द के बारे में सोचती हूं तो कांप उठती हूं। उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी का सपना समाज सेवा था लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी ही मेरे बच्चे हैं।' पीड़िता के पिता बोले कि लोगों के भारी समर्थन ने उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाने की हिम्मत दी है। अहम ये है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई 14 घंटे की देरी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों के साथ ही पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

कोर्ट में हो रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही है। 22 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के कार्यशौली पर गंभीर सवाल उठे थे। साथ ही धरना दे रहे डॉक्टरों के सुरक्षा पर सवाल उठाया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा CISFके हाथों में दे दी थी। बता दें, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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