
SC Stay New UGC Rule: यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। गुरुवार यानी 29जनवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। साथ ही 2021 के नियम को फिर लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांग है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
2012 वाले नियम होंगे लागू
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। अदालत ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनसे यह लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3ई पहले है, तो 2सी कैसे प्रासंगिक हो गया?
कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम यूजीसी की धारा 3सी को चुनौती दे रहे हैं, ये असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद भी देश जातियों के जाल के निकल नहीं पाया है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र कर दिया। जस्टिस बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग-अलग स्कूल हों जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग-अलग स्कूलों पढ़ाई करनी पड़ती थी।
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