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Haryana News: ज्योति मल्होत्रा को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, अदालत ने कहा- जासूसी का आरोप देश की अखंडता से जुड़ा

Haryana News: ज्योति मल्होत्रा को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, अदालत ने कहा- जासूसी का आरोप देश की अखंडता से जुड़ा

Haryana News: हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, को पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला किया।

जस्टिस सूर्या प्रताप सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और मंगलवार को इसका आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिटीशनर के खिलाफ लगाए गए आरोप देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े हैं। ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले अत्यधिक सतर्कता बरतना आवश्यक है।

कोर्ट ने कही ये बात

अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों ने जो सामग्री पेश की है, वह प्रारंभिक रूप से आरोपों का समर्थन करती है। साथ ही अदालत ने पिटीशनर के व्यवहार और मामले के तथ्यों का भी गंभीरता से मूल्यांकन किया। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस समय उसे जमानत देना उचित नहीं है।

वकील ने किया दावा

ये मामला इस वजह से भी चर्चा में रहा क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारियों का साझा करना सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कानून का पालन सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना सर्वोच्च महत्व का है। ज्योति रानी के वकील ने अदालत में यह दावा किया कि उनकी क्लाइंट पर लगाए गए आरोप न्यायसंगत नहीं हैं और उसकी जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? 

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील जानकारियों का उल्लंघन शामिल हो, वहां न्यायालय अक्सर जमानत देने में कड़ाई बरतता है। अदालत का यह निर्णय इस बात को भी दर्शाता है कि देश की सुरक्षा मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद अब जोती रानी न्यायिक प्रक्रिया का सामना जेल में ही करेगी। मामले की आगे की सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर ही अंतिम निर्णय संभव है। 

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