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PF से पैसा निकालने पर बदला TDS का नियम, अब नहीं चलेगा फॉर्म 15जी और 15एच; जानें नया नियम

PF से पैसा निकालने पर बदला TDS का नियम, अब नहीं चलेगा फॉर्म 15जी और 15एच; जानें नया नियम

PF Withdrawal Rules:कर्मचारी भविष्य निधि यानी PF से पैसा निकालने की योजना बना रहे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी पर TDS यानी स्रोत पर कर कटौती से छूट लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। टैक्स वर्ष 2026-27 से अब फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की जगह Form 121 का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी पुराने फॉर्म के जरिए TDS से छूट पाने की कोशिश करता है, तो उसका आवेदन इस उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

पहले पात्र कर्मचारी PF निकालते समय TDS से छूट का दावा करने के लिए Form 15G या फॉर्म 15H जमा करते थे। अब आयकर अधिनियम, 2025 के तहत इन दोनों फॉर्म की जगह एक संयुक्त फॉर्म 121 लागू किया गया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुए टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए लागू है। नए फॉर्म का उद्देश्य TDS नहीं काटने के लिए पात्र लोगों की घोषणा की प्रक्रिया को एक समान बनाना है।

किन लोगों को भरना होगा फॉर्म 121?

फॉर्म 121 उन पात्र भारतीय निवासियों के लिए है, जिनकी संबंधित टैक्स वर्ष में अनुमानित कुल आय पर अंतिम कर देनदारी शून्य बनती है। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, केवल फॉर्म जमा कर देने से PF की निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं हो जाती। इस फॉर्म के जरिए पात्र व्यक्ति TDS नहीं काटने का अनुरोध कर सकता है। यदि व्यक्ति की अनुमानित कर देनदारी शून्य नहीं है या वह पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता, तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

PF निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

PF निकालने पर TDS लगेगा या नहीं, यह सेवा अवधि, निकासी की राशि और लागू कर नियमों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर पांच साल की लगातार सेवा पूरी होने के बाद पात्र PF निकासी पर TDS नहीं काटा जाता। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी छूट मिल सकती है। वहीं, पांच साल से कम सेवा के बाद निकासी करने पर लागू नियमों के अनुसार TDS कट सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी सेवा अवधि, PAN और कर संबंधी पात्रता की जांच करना जरूरी है।

EPFO के निर्देशों के मुताबिक Form 121 जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों को आवेदन करते समय EPFO के पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करना चाहिए। सही फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करने से TDS से जुड़ी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
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