अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में मिला इंसाफ, दोषी ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास

अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में मिला इंसाफ, दोषी ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास

Anna University Sexual assault Case: पिछले साल 23दिसंबर को चेन्नई से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। जहां अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सूचना के अनुसार, दोषी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही बिरयानी बेचता था। वह विवि की एक टेम्पररी कर्मचारी का पति है और उसका परिसर में अक्सर आना-जाना लगा रहता था। जिसके चलते पिछले साल 23दिसंबर2024की रात करीब 8बजे ज्ञानसेकरन यूनिवर्सिटी कैपंस में घुसा और एक सुनसान इलाके में छात्रा के साथ गलत हरकत किया।अब मामले में तमिलनाडु की चेन्नई महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 90,000रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास के दौरान दोषी को कम से कम 30साल की कैद जेल की काल कोठरी में काटने होगी।

इससे पहले पिछले महीने 28मई को साबित हुए आरोप

इससे पहले पिछले महीने 28मई को महिला कोर्ट ने दोषी ज्ञानसेकरन को आरोपी करार दिया था। मामले को लेकर अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने कहा था कि गनाशेखरन के खिलाफ सभी आरोप सही साबित हुए हैं। घटना पिछले साल 23दिसंबर2024की रात करीब 8बजे हुई थी, जब कोट्टूर निवासी ज्ञानसेकरन यूनिवर्सिटी कैपंस में घुसा और एक सुनसान इलाके में छात्रा के साथ गलत हरकत किया। उसने छात्रा के पुरुष मित्र पर भी हमला किया था।

मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म भा दिया था

अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग छात्रा के यौन शोषण मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि आरोपी ज्ञानसेकरन सत्ताधारी डीएमके से जुड़ा है, और उन्होंने आरोपी की डीएमके नेता व सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के साथ तस्वीर साझा की। दूसरी ओर, विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने भी डीएमके पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ई पलानीस्वामी ने सवाल उठाया कि तमिलनाडु की जनता कब तक ऐसी स्थिति सहेगी और क्या सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

Leave a comment