
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिस पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को सबूत पेश करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वे उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। नहीं तो वे अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें।
पत्र में कही गई ये बात
बता दें कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी इस पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है। पत्र में कहा गया है कि SSR 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दी गई थी। इसके बाद भी कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दर्ज नहीं की गई।
राहुल पर की जा सकती है कार्रवाई
चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा पत्र में राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना है कि वे किन नामों को फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है, और यह बयान वे निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर RP एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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