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UP News: 90 दिन की समयसीमा खत्म, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इस दिन दाखिल होगी पहली चार्जशीट

UP News: 90 दिन की समयसीमा खत्म, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इस दिन दाखिल होगी पहली चार्जशीट

Ram Mandir Donation Theft Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर को दिए गए दान के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में 90 दिन की जांच अवधि समाप्त होने के बाद 25 सितंबर तक आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि जांचकर्ताओं ने CCTV फुटेज और अन्य सामग्री का विश्लेषण करके आरोपियों की पहचान की है। न्यायालय को यह भी बताया गया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की संबंधित सत्र न्यायालय को इस मामले में उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर मामले को सत्र न्यायाधीश से अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय को आगे की जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो वह आगे के आदेश पारित करेगा।

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क्या है पूरा मामला?

बता दें, यह कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान के कथित वित्तीय अनियमितताओं और गबन की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं के बाद शुरू हुई है। 22 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति (SIT) के गठन का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि एक अनुभवी पुलिस महानिरीक्षक इस टीम का नेतृत्व करें और जांच में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाए।

17 अगस्त को पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय SIT की स्थिति रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इसने याचिकाकर्ताओं और अन्य जनहितैषी व्यक्तियों को सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में जांच से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि एसआईटी का दायित्व केवल एफआईआर की जांच तक ही सीमित है।

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