
Supreme Court On Pakistani Citizen: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जिसमें से एक फैसला पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर लिया था। लेकिन भारत के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे एक परिवार के 6पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर रोक लगा दी है।
इस मामले में याचिका भी दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि उनके पास वैध इंडियन पासपोर्ट है। इसके अलावा उन्होंने अपनी याचिका में बताया है कि उनके पास वैध आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें, 22अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले में 26मासूम लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी मौजूदा वीजा 27अप्रैल 2025से रद्द कर दिए थे। उन्हें भारत देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद तहत देशभर में कई पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई।
लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 6पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। क्योंकि बेंगलुरु के एक व्यक्ति अहमद तारिक बट्ट और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया कि वह सभी भारतीय नागरिक हैं। ये बात साबित करने के लिए उनके पास वैध भारतीय दस्तावेज भी हैं।
इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद फिलहाल के लिए उनकी वापसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सबसे पहले उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की सत्यापन होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक संबंधित अधिकारी इनके दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं कर लेते, तब तक इनकी वापसी पर रोक लगाई जाती है।
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