Nestlé's dairy whitener test: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द ललित होटल के परिसर से नेस्ले (Nestle) के 'लो फैट डेयरी व्हाइटनर' (Low Fat Dairy Whitener) का एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला रिपोर्ट में 'घटिया' और 'असुरक्षित' घोषित किया गया है। प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति संदर्भ और आवश्यक कार्रवाई के लिए खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को प्रदान की गई। जांच के बाद, होटल श्रृंखला को गैर-अनुरूप उत्पाद के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (FBO) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया गया था।
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FBO को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह पहचाने गए असुरक्षित खाद्य उत्पाद की बिक्री पर तत्काल रोक लगाए। इस बीच, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों की प्रकृति और संरचना के बारे में गुमराह होने से बचाने के उद्देश्य से, "पनीर" के रूप में समान उत्पादों के निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित करने हेतु एक मसौदा संशोधन प्रस्तावित किया है।
FSSAI ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं सीमाएँ) विनियम, 2011 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं ताकि "पनीर" के रूप में समान उत्पादों के निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित किया जा सके और उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों की प्रकृति और संरचना के बारे में गुमराह होने से बचाया जा सके। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं सीमाएँ) संशोधन विनियम, 2026 मौजूदा विनियमों के विनियम 2.1.1 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़ने का प्रयास करता है, जो विशेष रूप से "दूध से प्राप्त न होने वाले घटकों से बने पनीर" को कवर करता है।