Haryana Employees Pension: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम-2016 के लागू होने से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को अब पेंशन बढ़कर मिलेगी। वित्त विभाग ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया हैं, जिसके अनुसार, काल्पनिक वेतनवृद्धि (नोटिशनल इंक्रीमेंट) प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यानी उनकी मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 01 मई 2023 से पहले के किसी भी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी
इस संबंध में विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों एसडीएम और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। विशेष रूप से उन कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिन्हें जिनकी पेंशन गणना में काल्पनिक वेतनवृद्धि को शामिल किया गया था।
हालांकि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस राशि की अभी जानकारी सामने नहीं आई हैं। विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि यह छूट केवल पेंशन में ही मिलेगी। ऐसे किसी भी अन्य मामले में 01 मई 2023 से पहले की बकाया पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।