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‘सरकार 15 दिनों के अंदर फैसला करें’, ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं के मांस वाले आपत्तिजनक वीडियो पर दिल्ली HC सख्त

‘सरकार 15 दिनों के अंदर फैसला करें’, ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं के मांस वाले आपत्तिजनक वीडियो पर दिल्ली HC सख्त

Dhruv Rathee Youtube Video: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र की शिकायत अपील समिति (GAC) को यूट्यूबर ध्रुव राठी के ‘क्या हिंदू गोमांस खा सकते हैं? | केरल स्टोरी 2 का खुलासा’ शीर्षक वाले वीडियो को YouTube से हटाने की लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया। यह निर्देश अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिन्होंने हाई कोर्ट में आरोप लगाया था कि वीडियो मानहानिकारक है और इसमें हिंदू देवी-देवताओं भगवान राम और सीता को निशाना बनाने वाली सामग्री है। उन्होंने GAC को अपनी लंबित अपील पर फैसला करने या वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि मध्यस्थ को वीडियो हटा देना चाहिए था, क्योंकि इसकी सामग्री हानिकारक और विभाजनकारी थी। इसके अलावा गूगल की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत अपील समिति से पहले ही संपर्क किया था। तो वहीं,इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने शिकायत अपील समिति को लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया और रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

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अमिता सचदेवा की याचिका में क्या था?

याचिका के अनुसार, सचदेवा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3ए(4) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर वीडियो के खिलाफ उनकी अपील पर निर्णय न लेने को GAC द्वारा चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूट्यूब के रेजिडेंट शिकायत अधिकारी से संपर्क करने और उसके बाद जीएसी के समक्ष अपील दायर करने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेना पड़ा।

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