Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में 23 और 27 अक्टूबर 2026 को शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने दोनों दिन को ड्राई डे घोषित किया है।जानकारी के मुताबिक, 23 अक्टूबर को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान होना है, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। मतदान और मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है
इसी को देखते हुए शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है।जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी. की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान के दिन और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन जिले में देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकानें, मॉडल शॉप और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। कहीं भी शराब की बिक्री, परोसना और परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई हो सकती है।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इन सीटों पर विभिन्न दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं और सियासी सरगर्मी तेज है।
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सभी जिलों के प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जिलों के प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।आबकारी विभाग को भी इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। विभाग की टीम 23 और 27 अक्टूबर को लगातार भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।बता दें कि चुनाव के दौरान ड्राई डे घोषित करना एक सामान्य प्रक्रिया है, ताकि मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।