फ्रांस के बाद अब भारत इस राज्य में तंबाकू पर लगी पाबंदी, हुक्का बार भी हुए बंद

फ्रांस के बाद अब भारत इस राज्य में तंबाकू पर लगी पाबंदी, हुक्का बार भी हुए बंद

karnataka News: फ्रांस के बाद अब भारत के कर्नाटक में भी तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।  राज्य में अब 21वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे।राष्ट्रपति ने COTP Act 2024को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य में नए नियम लागू हो गए हैं।

21साल से कम उम्र वालों को तंबाकू बिक्री पर पाबंदी

नए नियमों के चलते, 21साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से मना है। बता दें, पहले यह आयु सीमा 18साल तक थी। इसके अलावा, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकने पर भी सख्ती बरती जाएगी, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना 200रुपये से बढ़ाकर 1,000रुपये कर दिया गया है।

हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध

कर्नाटक में अब हुक्का बार चलाना गैरकानूनी होगा। रेस्तरां, पब, बार या भोजनालय जैसे किसी भी स्थान पर हुक्का बार शुरू करना या संचालित करना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वालों को 1से 3साल की जेल और 50,000से 1लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह कदम युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है।

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उपयोग पर रोक

नए कानून में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जरूरी है। कर्नाटक सरकार का यह प्रयास तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।जनता से अपील सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और तंबाकू के उपयोग से बचें। यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी महत्वपूर्ण है।

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