‘राजमार्ग कोई पार्किंग स्थल नहीं’, SC ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए बनाई कमेटी

‘राजमार्ग कोई पार्किंग स्थल नहीं’, SC ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए बनाई कमेटी

Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जल्द ही एक बहु-सदस्यीय समिति का गठन करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर के लिए तय की है।

किसान हाईवे को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत

पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार से किसानों से जुड़े संभावित मुद्दों पर समिति को स्पष्टीकरण देने को कहा। पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 12 अगस्त के आदेश के अनुपालन में, उसने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एक बैठक की जिसमें वे अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हुए।

किसानों को बॉर्डर खाली करने के लिए मनाए सरकार- SC

पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत जारी रखें और उन्हें अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां राजमार्ग से हटाने के लिए मनायें।

पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश के अनुपालन में, उसने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एक बैठक की, जिसमें किसान अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हुए। पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत जारी रखें और उन्हें अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां राजमार्ग से हटाने के लिए मनायें।

कोई राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं

शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को पंजाब सरकार से कहा था कि वह 13 फरवरी से शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सड़क से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए मनाए। कोर्ट ने कहा था कि 'राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं हैं।

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