Swati Maliwal Assault Case: 'आरोपी 100 दिन से हिरासत में है', सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को दी शर्तिया जमानत

Swati Maliwal Assault Case: 'आरोपी 100 दिन से हिरासत में है', सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को दी शर्तिया जमानत

Swati Maliwal Assault Case:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को जमानत देने का निर्णय लिया। हालांकि, जमानत कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ दी गई है। इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर अहम टिप्पणियां भी कीं।

जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि विभव कुमार 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला साधारण चोट का है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण गवाहों की पेशी बाकी है और विभव कुमार सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे ऐसी शर्तें निर्धारित करेंगे, जो इस संभावना को खत्म करेंगी।

बता दें कि,विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर आरोप था कि उन्होंने सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। 12 जुलाई को, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते समय निम्नलिखित शर्तें लागू की हैं:

- आरोपी सीएम के घर और ऑफिस में न जाए।

- महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जल्दी दर्ज किए जाएं।

- आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर कोई टिप्पणी न करें।

- आरोपी को किसी ऐसे पद पर नियुक्त न किया जाए जिससे वह केस को प्रभावित कर सके।

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